आरटीआई कार्नर
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली
सूचना अधिनियम, 2005 के तहत सूचना
क्रं.सं. | अधिकारी का नाम, पदनाम | कार्यालय का पूरा पता | कार्यालय टेलीफोन नंबर |
प्रथम अपीलीय प्राधिकरण | |||
01. | डा. डिंपल कसाना, निदेशक | केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.)-173204 |
01792-273105, 01792-272114 फैक्स नं.01792-272016 मोबाइल नं.9990206500 इ मेल: director-crik-hp@gov.in
|
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी | |||
02. | डा. वेदागिरी कुमारसेन, सहायक निदेशक (एन.एम) | केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.)-173204 |
01792-272591 मोबाइल नं.8219658473 इ मेल: kumbhare.flv@gov.in |
अंतिम प्राधिकरण | |||
03. | केंद्रीय सूचना आयोग | सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 | 011-26767500 |
टिप्पणीः- सूचना के अधिकार का आवेदन सादे कागज अथवा निर्धारित प्रपत्र (पीडीएफ, 97केबी) पर आरटीआई शुल्क के रुप में 10/- रु. के आईपीओ के साथ निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली अथवा लेखा अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली के नाम से भेजा जा सकता है।
स्व-प्रेरणा प्रकटीकरण
- संगठन और कार्य
क्र.सं. |
मद |
प्रकटीकरण का विवरण |
अभ्युक्ति/संदर्भ बिंदु (सम्पूर्ण/आंशिक पूर्ण/ अपूर्ण ------ जो लागू नही होता उसे सम्पूर्ण/ आंशिक पूर्ण माना जायेगा) |
|
1.1 |
इसके संगठन, कार्यों और कर्त्तव्यों का विवरण [धारा 4(1) बी (i)] |
(i) संस्था का नाम और पता |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) संस्था के प्रमुख |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|||
(iii) दृष्टिकोण (विजन), लक्ष्य (मिशन) और मुख्य उद्देश्य |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|||
(iv) कार्य और कर्त्तव्य |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|||
(v) संगठन चार्ट |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|||
(vi) अन्य कोई विवरणः- विभाग की उत्पत्ति,स्थापना, गठन और समय-समय पर इसके विभागाध्यक्ष के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों में निपटारण |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|||
1.2 |
इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य [धारा 4 (1) (बी) (ii)] |
(i) अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक) |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य |
अपूर्ण |
|||
(iii) नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां और कर्त्तव्य व्यूत्पन्न है और |
सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुसार |
|||
(iv) निष्पादित |
- |
|||
(v) कार्य आवंटन |
- |
|||
1.3 |
निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया [धारा 4 (1) (बी) (iii)] |
(i) निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया मुख्य निर्णय लेने के बिंदुओं की पहचान करें |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) अंतिम निर्णयाक प्राधिकारी |
||||
(iii) संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि। |
||||
(iv) निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो |
||||
(v) पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व प्रणाली |
||||
1.4 |
कार्यों के निर्वहन के मानदंड [धारा 4 (1) (बी) (iv)] |
(i) प्रस्तुत सेवाओं/ कार्यों का स्वरूप |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) कार्यों /सेवा वितरण के लिए मानदंड /मानक |
||||
(iii) प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है |
||||
(iv) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा |
||||
(v) शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया |
||||
1.5 |
नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और कार्यों के निर्वहन के लिए अभिलेख [धारा 4 (1) (बी) (v)] |
(i) अभिलेख / मैनुअल / निर्देश का शीर्षक और प्रकृति |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) नियम, विनियम, निर्देश मैनुअल और अभिलेखों की सूची |
||||
(iii) अधिनियम/ नियमावली मैनुअल आदि |
||||
(iv) स्थानान्तरण नीति और स्थानान्तरण आदेश |
||||
1.6 |
प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां [धारा 4(1) (बी) (vi)] |
|
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) दस्तावेजों/ श्रेणियों के संरक्षक |
||||
1.7 |
सार्वजनिक प्राधिकारी के भाग के रुप में गठित किए बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1) (बी) (viii)] |
(i) बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) संरचना |
||||
(iii) गठित होने की तारीख |
||||
(iv) अवधि/कार्यकाल |
||||
(v) शक्तियां और कार्य |
||||
(vi) क्या उनकी बैठकों में जनता को भाग लेने की अनुमति है। |
||||
(vii) क्या ऐसी बैठकों के कार्यवृत जनता के लिए सुलभ है। |
||||
(viii) यदि इन बैठकों के कार्यवृत जनता के लिए सुलभ है तो इसकी उपलब्धता का स्थान |
||||
1.8 |
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1) (बी) (ix)] |
(i) नाम और पदनाम |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) टेलिफोन, फेक्स और ईमेल आईडी |
||||
1.9 |
मुआवजे की प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक [धारा 4(1) बी (x)] |
(i) सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) मुआवजे की व्यवस्था जैसा कि उसके विनियमों में दिया गया है |
||||
1.10 |
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1) बी (xvi)] |
(i) लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) सहायक लोकसूचना और अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नं. और ईमेल आईडी |
||||
1.11 |
उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है/ की गई है। [धारा 4(2)] |
उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है (i) लघु दंड या वृहद दंड कार्यवाही के लिए लंबित |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) लघु दंड या वृहद दंड कार्यवाही के लिए निर्णित। |
||||
1.12 |
सूचना का अधिकार (आर.टी.आई) की उन्नत जानकारी के कार्यक्रम (धारा-26) |
(i) शैक्षिक कार्यक्रम |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकारी को प्रोत्साहित करने के प्रयास |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|||
(iii) के.लो.सू.अधि/स.लो.सू.अधि का प्रशिक्षण |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|||
(iv) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना के अधिकार पर दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशन करना |
|
|||
1.13 |
स्थानान्तरण नीति और स्थानान्तरण आदेश (फाईल सं.- 1/6/2011-आईआर दिनांकः- 15.04.2013 |
स्थानान्तरण नीति |
सरकारी नियमों के अनुसार |
|
स्थानान्तरण आदेश |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है)
|
|||
2. बजट और कार्यक्रम |
||||
क्र.सं. |
मद |
प्रकटीकरण का विवरण |
अभ्युक्ति/संदर्भ बिंदु (सम्पूर्ण/आंशिक पूर्ण/ अपूर्ण------- जो लागू नही होता उसे सम्पूर्ण/ आंशिक पूर्ण माना जायेगा) |
|
2.1 |
सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों आदि पर रिपोर्ट सहित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट [धारा 4(1) (बी) (xi)] |
(i) सार्वजनिक प्राधिकरण लिए कुल बजट |
सम्पूर्ण |
|
(ii) प्रत्येक एजेंसी और योजना तथा कार्यक्रमों के लिए बजट |
लागू नहीं |
|||
(iii) प्रस्तावित व्यय |
सम्पूर्ण
|
|||
(iv) प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो |
||||
(v) किए गए संवितरण पर रिपोर्ट और स्थान जहाँ पर संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध है |
||||
2.2 |
विदेशी और घरेलू यात्राएं (फाईल सः- 1/8/2012-आईआर दिनांकः- 11.09.2012 |
(i) बजट |
||
(ii) भारत सरकार के मंत्रालयों और संयुक्त सचिव स्तर एवं उनसे उच्चतर अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के प्रमुखों द्वारा की गई विदेशी और घरेलू यात्राएं (ए) दौरा किये गए स्थान (बी) यात्रा की अवधि (सी) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या (डी) यात्रा पर व्यय |
सम्पूर्ण |
|||
(iii) खरीद से संबंधित जानकारी (ए) सूचना/निविदा पूछताछ और उनके शुद्धिपत्र, यदि कोई हो (बी) लगाई गई बोलियों का विवरण जिसमें खरीदे जा रहे सामान/ सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल हैं, (सी) उपरोक्त में किसी ऐसे संयोजन में काम के अनुबंधों का निष्कर्ष निकाला गया और
|
सम्पूर्ण |
|||
2.3 |
अनुदान (सब्सिडी) कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [धारा 4(i) (बी) (xii)] |
(i) गतिविधि के कार्यक्रम का नाम |
लागू नहीं
|
|
(ii) कार्यक्रम का उद्देश्य |
||||
(iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया |
||||
(iv) कार्यक्रम/ योजना की अवधि |
||||
(v) कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य |
||||
(vi) श्रेणी/ अनुदान का पैमाना/ राशि आवंटित की गई |
||||
(vii) अनुदान देने के लिए पात्रता मानदंड |
||||
(viii) अनुदान कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफाइल आदि) |
||||
2.4 |
विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान (फाईल सं.- 1/6/2011-आईआर दिनांकः- 15.04.2013 |
(i) राज्य सरकारों/ गैर सरकारी संगठनों/ अन्य संस्थानों को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान / आवंटन |
लागू नहीं |
|
(ii) सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है |
लागू नहीं |
|||
2.5 |
सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई प्राधिकरणों की रियायतों, परमिटों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1) (बी) (xiii)] |
(i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण |
लागू नहीं |
|
(ii) प्रत्येक रियायत के लिए परमिट या प्राधिकार दिया गया है
(बी) प्राधिकरणों की रियायत/ अनुदान और/ या परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया (सी) रियायतें/ परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ता का नाम और पता (डी) प्राधिकरणों की रियायतों/ परमिट दिये जाने की तारीख |
लागू नहीं |
|||
2.6 |
सीएजी और पीएसी पैरा (फाईल सं.- 1/6/2011-आईआर दिनांक 15/04/2013) |
संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखे जाने के बाद सीएजी और पीएसी पैरा और उन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) |
लागू नहीं |
|
3. पब्लिसिटी बैंड पब्लिक इंटरफेस |
|
|||
क्र.सं. |
मद |
प्रकटीकरण का विवरण |
अभ्युक्ति/संदर्भ बिंदु (सम्पूर्ण/आंशिक पूर्ण/ अपूर्ण------ जो लागू नही होता उसे सम्पूर्ण/ आंशिक पूर्ण माना जायेगा) |
|
3.1 |
नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी व्यवस्था के लिए विवरण [धारा 4 (1) (बी) (vii)] फाईल सं.- 1-6/2011-आईआर दिनांक- 15.04.2013 |
जनता के सदस्यों से परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाः- (i) प्रासंगिक अधिनियम, नियमावलियां, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आमतौर पर नागरिकों द्वारा देखे जाते हैं |
लागू नहीं |
|
(ii) निम्ननिर्दिष्ट से परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्थाः-
(बी) आगन्तुकों के लिए आवंटित दिन और समय (सी) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना और सुविधा काउंटर (आईएफसी) के संपर्क विवरण |
लागू नहीं
|
|||
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) (i) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो |
लागू नहीं |
|||
(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) |
लागू नहीं |
|||
(iii) रियायत समझौते |
लागू नहीं |
|||
(iv) प्रचालन और अनुरक्षण मैनुअल |
लागू नहीं |
|||
(v) पीपीपी के कार्यान्वयन के भाग के रूप में उत्पन्न अन्य दस्तावेज |
लागू नहीं |
|||
(vi) फीस, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है। |
लागू नहीं |
|||
(vii) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी |
लागू नहीं |
|||
(viii) निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायतकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया |
लागू नहीं |
|||
(ix) सभी भुगतान पीपीपी परियोजना के तहत किए गए |
लागू नहीं |
|||
3.2 |
क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/ निर्णयों का विवरण उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1) (सी)] |
प्रक्रिया को अधिक परस्पर-संवादात्मक बनाने के लिए जनता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या निर्णय की घोषणा करते हुए सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करना; (i) पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/ विधान |
लागू नहीं |
|
(ii) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा |
लागू नहीं |
|||
(iii) नीति तैयार करने से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना |
लागू नहीं |
|||
3.3 |
व्यापक रूप से और ऎसे रूप और तरीके से जानकारी का प्रसार जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)] |
संचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोगः (i) इंटरनेट (वेबसाइट) |
वेबसाइट (www.crikasauli.nic.in) |
|
3.4 |
सूचना मैनुअल/ हैंडबुक की उपलब्धता का रुप [धारा 4(1) (बी)] |
निम्ननिर्दिष्ट रुप में उपलब्ध सूचना मैनुअल/ हैंडबुक - (i) इलेक्टॉनिक प्रारूप |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है)
|
|
|
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है)
|
|||
3.5 |
सूचना मैनुअल/ हैंडबुक मुफ्त उपलब्ध है या नहीं। [धारा 4(1) (बी)] |
उपलब्ध सामग्री की सूची (i) निःशुल्क |
लागू नहीं
|
|
(ii) उचित लागत पर |
लागू नहीं |
|||
4. ई-नियमन (ई-गवर्नॆस) |
|
|||
क्र.सं. |
मद |
प्रकटीकरण का विवरण |
अभ्युक्ति/संदर्भ बिंदु (सम्पूर्ण/आंशिक पूर्ण/ अपूर्ण------- जो लागू नही होता उसे सम्पूर्ण/ आंशिक पूर्ण माना जायेगा) |
|
4.1 |
सूचना मैनुअल/ हैंडबुक किस भाषा में उपलब्ध है (फाईल सं.- 1/6/2011-आईआर दिनांकः- 15.04.2013) |
(i) अंग्रेजी |
लागू नहीं |
|
(ii) मातृभाषा(वर्नाकुलर)/ स्थानीय भाषा |
लागू नहीं |
|||
4.2 |
सूचना मैनुअल/ हैंडबुक अंतिम बार कब अद्यतन की गई थी (फाईल सं.- 1/6/2011-आईआर दिनांकः- 15.04.2013) |
वार्षिक अद्यतन (अपडेशन) की अंतिम तिथि |
लागू नहीं |
|
4.3 |
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)(बी)(Xiv)] |
(i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है)
|
|
(ii) नाम / अभिलेख का शीर्षक/रिकार्ड / अन्य जानकारी |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है)
|
|||
(iii) उपलब्धता का स्थान |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है)
|
|||
4.4 |
जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1) (बी) (xv)] |
(i) संकाय का नाम और स्थान |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है)
|
|
(ii) उपलब्ध की गई जानकारी का विवरण |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है)
|
|||
(iii) संकाय के कार्य घण्टे |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है)
|
|||
(iv) संपर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण (फोन, फैक्स, ईमेल) |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है)
|
|||
4.5 |
ऐसी अन्य जानकारी जो धारा [4(i)(बी) (xvii)] के तहत दी जा सकती है |
(i) शिकायत निवारण तंत्र |
सम्पूर्ण |
|
(ii) सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का विवरण और दी गई जानकारी |
सम्पूर्ण |
|||
(iii) पूर्ण की गई योजनाओं/ परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची |
लागू नहीं |
|||
(iv) चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची |
लागू नहीं |
|||
(v) किए गए सभी अनुबंधो का विवरण जिसमें ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि शामिल हो |
लागू नहीं |
|||
(vi) वार्षिक रिपोर्ट |
अपूर्ण |
|||
(vii) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) |
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|||
(viii) अन्य कोई जानकारी जैसे
|
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|||
4.6 |
आर.टी.आई आवेदनों और अपील की प्राप्ति और निपटान (फाईल सं.- 1/6/2011-आईआर दिनांकः- 15.04.2013) |
(i) प्राप्त और निस्तारित किए गए आवेदनों का विवरण |
सम्पूर्ण ( विवरण पॉइंट न. 4.5 में दिया गया है) |
|
(ii) प्राप्त अपीलों और जारी किए गए आदेशों का विवरण |
सम्पूर्ण |
|||
4.7 |
संसद में पूछे गये सवालों का जवाब [(धारा 4(1)(डी) (2)] |
पूछे गये प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण |
सम्पूर्ण विवरण (पी.डी.ऍफ़., 2.01 एम्.बी) |
|
5. निर्धारित की जा सकने वाली जानकारी |
||||
क्र.सं. |
मद |
प्रकटीकरण का विवरण |
अभ्युक्ति/संदर्भ बिंदु (सम्पूर्ण/आंशिक पूर्ण/ अपूर्ण------- जो लागू नही होता उसे सम्पूर्ण/ आंशिक पूर्ण माना जायेगा) |
|
5.1 |
निर्धारित की जा सकने वाली इस तरह की अन्य जानकारी (फाईल सं.- 1/2/2016-आईआर दिनांकः- 17.08.2016 फाईल सं.- 1/6/2011-आईआर दिनांकः- 15.04.2013) |
(i) निम्ननिर्दिष्ट का नाम और विवरण
|
सम्पूर्ण ( वेबसाइट पर उपलब्ध है) |
|
(ii) स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षा का विवरण
|
अपूर्ण |
|||
(iii) नोडल अधिकारियों जो संयुक्त सचिव/ अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के स्तर से कम न हो की नियुक्ति
|
सम्पूर्ण |
|||
(iv) स्वप्ररेणा प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हित धारकों की परामर्श समिति
|
सम्पूर्ण |
|||
(v) आरटीआई के तहत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी की पहचान करने के लिए आरटीआई में समृद्ध अनुभव के साथ पीआईओ/ एफएए की समिति
|
सम्पूर्ण
|
|||
6. स्वयं की पहल पर प्रकट जानकारी |
||||
क्र.सं. |
मद |
प्रकटीकरण का विवरण |
अभ्युक्ति/संदर्भ बिंदु (सम्पूर्ण/आंशिक पूर्ण/ अपूर्ण--------जो लागू नही होता उसे सम्पूर्ण/ आंशिक पूर्ण माना जायेगा) |
|
6.1 |
जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के उपभोग का न्यूनतम प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रकट की गई मद/ जानकारी |
|
सम्पूर्ण |
|
6.2 |
भारत सरकार की वेबसाइटों (जी.आई.जी डब्लयू) के लिए दिशानिर्देश का अनुपालन किया जा रहा है ( भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा फरवरी 2009 में दिशानिर्देश जारी गिए गए है और केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति प्रक्रिया के नियमावली में शामिल है) । |
(i) क्या एस.टी.क्यू.सी प्रमाणन प्राप्त हुआ और इसकी वैधता। |
अंशतः पूर्ण |
|
(ii) क्या वेबसाइट प्रमाण पत्र को वेबसाइट पर दिखाती है |
क्र.सं. |
शीर्षक |
विस्तृत ब्यौरा |
1. |
इसके संगठन कार्यों और कर्त्तव्यों का विवरण
|
सूचना नागरिक चार्टर में उपलब्ध है |
2. |
इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियं और कर्त्तव्य |
संस्थान के तकनीकी और प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते निदेशक, के.अ.सं. को निम्नलिखित तीन शक्तियां छोडकर सभी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया हैः
प्रशासनिक अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पद) संस्थान के दैनिक प्रशासनिक कार्यों को करता है।
वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखा महानियंत्रक(सीजीए) द्वारा नियुक्त) संस्थान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी है और लेखा, परिव्यय लेखा तथा बजट के प्रभारी है। भंडार अधिकारी संस्थान के लिए खरीद के प्रभारी और केंद्रीय मालगोदाम के अनुरक्षण का कार्य करते हैं।
संस्थान के सभी तकनीकी अनुभागों/ विभागों के प्रमुख तकनीकी अधिकारी होते हैं जो कि उनके अधीन विभागों/अनुभागों के सभी तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।
|
3. |
पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यमों सहित निर्णयन प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यविधि |
संस्थान में निदेशक,के.अ.सं. के स्तर पर ही संबंधित समिति(यों) के मामले की समीक्षा करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है जिसके लिए उन्हें शक्तियां प्रदत की गई है।
बड़े (मेजर) निर्णय के लिए मामलों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ स्वा. एवं परि. कल्याण मंत्रालय भेजा जाता है।
भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों की निपटाया जाता है।
|
4. |
इसके द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित किए गए मानदंड
|
भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और विनियमों और निर्देशों के अनुसार |
5. |
इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख
|
भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और विनियमों और निर्देशों के अनुसार |
6. |
इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों की सूची
|
एस.ओ.पी., बी.एम.आर., डी.आर.एफ., डी.एल.बी., मैनुअल, वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षण रिपोर्ट आदि। |
7. |
इसकी नीति या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ किसी परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व की यदि कोई व्यवस्था है तो उसका ब्योरा
|
लागू नहीं. |
8. |
इसके भाग के रूप में या सलाह के लिए गठित दो या अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों में जनता को भाग लेने की अनुमति है अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत जनता के लिए सुलभ हैं |
संस्थान में सुचारू कामकाज के लिए समितियां
|
9. |
अनुदान (सब्सिडी) कार्यक्रम को आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित इन कार्यक्रमों के निष्पादन के तरीके
|
लागू नही. |
10. |
इसके द्वारा दी गई रियायतों , परमिटों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण
|
लागू नहीं |
11. |
इसके पास उपलब्ध या धारित जानकारी का विवरण, जो इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध है
|
वेबसाईट http://crikasauli.nic.in पर |
12. |
पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा गया है
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पुस्तकालय सुविधाएं केवल के.अ.सं. के कर्मचारियों, हि.प्र.वि. के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के छात्र और के.अ.सं. में प्रशिक्षण के न शोध (अनुसंधान) विद्वानों को प्रदान की जाती है।
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13. |
लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण |
डा. वेदागिरी कुमारेसन सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – 173204 |